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Pooja Khedkar case: प्रशिक्षु IAS पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज होगा फैसला

Pooja Khedkar case:  प्रशिक्षु IAS पूजा खेड़कर, जो 2023 बैच की प्रशिक्षु हैं, पर आरोप है कि उन्होंने UPSC CSE परीक्षा पास करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और दिव्यांग कोटे का दुरुपयोग किया। बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र जांगला ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगी।

पूजा खेड़कर की विवादित अग्रिम जमानत याचिका पर आज फैसला आएगा। पटियाला हाउस कोर्ट (दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र जांगला ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कल निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

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पूजा के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की

पूजा खेड़कर की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है। पूजा के वकील ने तर्क किया कि खेड़कर ने जानकारी छिपाई नहीं, बल्कि उन्होंने बस प्रयासों की संख्या को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। वकील ने कहा कि अग्रिम जमानत की जरूरत इसलिए है ताकि वह सभी मंचों पर अपनी रक्षा कर सकें।

UPSC शिकायत में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का आरोप

पूजा की ओर से अग्रिम जमानत की मांग की गई है। वकील ने अदालत को बताया कि UPSC की शिकायत में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। वर्तमान में, खेड़कर को प्रॉबेशनरी ऑफिसर नियमों के तहत कुछ अधिकार प्राप्त हैं। शिकायत में दावा किया गया है कि उन्होंने अपना नाम बदल दिया और परीक्षा की अनुमत सीमा से अधिक बार परीक्षा दी। हालांकि, खेड़कर ने जानकारी छिपाई नहीं, उन्होंने सिर्फ प्रयासों की संख्या को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।

पूजा के वकील ने बताया 18 जुलाई को प्राप्त हुआ कारण बताओ नोटिस

पूजा के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने 18 जुलाई को कारण बताओ नोटिस प्राप्त किया था। वकील ने कहा कि दंड केवल क्लाइंट के प्रतिनिधित्व की समीक्षा के बाद लगाया जा सकता है। कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

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